Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025: राजस्थान में सहायक आचार्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी जानकारी

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने तथा शिक्षण कार्य में गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 की शुरुआत की है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी आधार पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता का शिक्षण प्रदान करना और शिक्षकों की कमी को दूर करना है।

विद्या संबल योजना के तहत चयनित होने वाले सहायक आचार्यों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर प्रति घंटा मानदेय के आधार पर रखा जाएगा सरकार की इस पहल से न केवल छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि योग्य शिक्षकों को रोजगार के अस्थायी अवसर भी प्राप्त होंगे।

आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियाँ

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 7 जुलाई 2025 तक अपने आवेदन संबंधित राजकीय महाविद्यालय में ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा करा सकते हैं आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ अपने सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, संबंधित महाविद्यालय द्वारा आवेदनों की जांच और चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी इस सूची को 12 जुलाई 2025 तक अनुमोदित किया जाएगा इसके बाद आवश्यकता के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को सूचित कर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य के पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य उपलब्धियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी इस सूची में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पीएचडी तथा अन्य अतिरिक्त योग्यताओं जैसे नेट, स्लेट या सेट परीक्षा में प्राप्त अंकों को वरीयता के आधार पर जोड़ा जाएगा।

चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा में बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव और शोध प्रकाशनों का विशेष महत्व होगा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त उम्मीदवारों को भी अतिरिक्त वरीयता प्रदान की जाएगी।

सहायक आचार्यों का मानदेय एवं कार्य अवधि

इस योजना के अंतर्गत चयनित सहायक आचार्यों को प्रति घंटा ₹800 मानदेय प्रदान किया जाएगा एक सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे तक अध्यापन की अनुमति होगी इन शिक्षकों को उनके पाठ्यक्रम पूर्ण होने, परीक्षा शुरू होने या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयसीमा तक के लिए नियुक्त किया जाएगा।

मानदेय भुगतान कालांश के आधार पर होगा, जिसमें प्रत्येक 50 कालांश पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा अतः चयनित शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने कालांशों की संख्या का ध्यान रखें, क्योंकि भुगतान उसी के अनुसार किया जाएगा।

योजना की शर्तें एवं सावधानियाँ

इस योजना के तहत नियुक्तियाँ अस्थायी प्रकृति की होंगी जैसे ही नियमित नियुक्तियाँ या स्थायी शिक्षक उपलब्ध होंगे, गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त सहायक आचार्यों की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी उन्हें किसी भी प्रकार का स्थायी पद, स्थानांतरण या अन्य प्रशासनिक लाभ नहीं मिलेगा।

राजस्थान के निवासी अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है योजना के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों से केवल अध्यापन कार्य ही करवाया जाएगा और उनसे अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं करवाया जाएगा।

विद्या संबल योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्देश और विस्तृत विवरण के लिए आवेदक आधिकारिक नोटिफिकेशन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें यह योजना प्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिससे शिक्षकों को अस्थायी रोजगार और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

आधिकारिक नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

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